खान सर मामले में पटना हाईकोर्ट सख्त, बिहार सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब?
पटना:
चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर (फैजल खान) से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। फैजल खान की ओर से दायर याचिका में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और बंद किए गए कोचिंग संस्थान को फिर से संचालित करने की अनुमति देने की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने अदालत को बताया कि दर्ज प्राथमिकी तथ्यों पर आधारित नहीं है और इससे उनकी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही कोचिंग संस्थान को पुनः खोलने की अनुमति देने की भी मांग की गई।
दोनों पक्षों की प्रारंभिक दलीलें सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार का पक्ष सामने आने के बाद मामले की अगली सुनवाई की जाएगी। अब इस मामले में सभी की नजर बिहार सरकार के जवाब और आगामी सुनवाई पर बनी हुई है।
इधर, ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद की ओर से जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई होने की संभावना है। रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर उनके समर्थक और छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विभिन्न आरोपों से जुड़े मामलों में अलग-अलग कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
वहीं, फैजल खान के दोनों अंगरक्षकों की जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई होनी है। इससे पहले कोर्ट ने मामले से संबंधित केस डायरी और दोनों अंगरक्षकों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी थी।
गौरतलब है कि हाल ही में पटना सिविल कोर्ट ने फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी। उनके अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज एफआईआर में लगाए गए आरोप सही नहीं हैं और उन्हें गलत तरीके से मामले में शामिल किया गया है। मामले की आगे की सुनवाई और अदालत के आगामी निर्देशों पर सभी पक्षों की नजर बनी हुई है।
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